Gyanvapi Masjid News Today: ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि नमाज को बाधित नहीं किया जाए। वहीं जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा कोर्ट ने यूपी सरकार और हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। इस मामले में अब सुनावई 19 मई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया कमिटी ने याचिका दाखिल की थी, जिसपर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई की। वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका के खिलाफ हिन्दू सेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।

मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर भी रोक लगाने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने 1991 के ‘प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट’ की दलील दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में हिन्दू सेना के वकील भी मौजूद थे और उनसे कोर्ट ने पूछा कि आप किसके पक्षकार हैं? इसपर हिन्दू सेना के वकील ने कहा कि मैं हिन्दू सेना का वकील हूं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भी उपस्थित रहिये, हम आपको भी सुनेंगे।

वहीं हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एक समाचार चैनल से बात करते हुए कहा, “सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका ख़ारिज हो और मुस्लिम पक्ष वाराणसी कोर्ट के फैसले का सम्मान करे। हमारा भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट सुनें। मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले में बाधा पहुंचाने की साजिश रच रहा है। वाराणसी में कानून के अनुसार काम चल रहा है। हमारा मानना है कि वहां कोई पूजा अधिनियम का उलंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर पूजा अधिनियम कानून लागू ही नहीं होता।”

बता दें कि इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक बैठक बुलाई है और आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी है।