इलाहबाद हाईकोर्ट के बाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आर्कियलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) का सर्वे जारी है। ASI ने अब तक ऐसे तथ्यों को जमा करने की कोशिश की है जिससे यह मालूम चल सके कि  17 वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं। 

एएसआई आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे जारी रखेगी। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बिना मलबे को हटाए सर्वे होना मुश्किल लग रहा है। उन्होंने कहा, “सर्वे आज सुबह 8 बजे शुरू होगा, ऐसा लगता है कि गुंबद का सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है।  तहखाने का भी सर्वे किया जा रहा है…तहखाने में मलबा भरा है जिसे हटाए बिना फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी संभव नहीं है।” 

3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सर्वेक्षण को जारी रखने इजाज़त देते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका को झटका देते हुए अदालत ने वाराणसी अदालत द्वारा जारी आदेश पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था।

मस्जिद में हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग को लेकर सुनवाई आज

आज  11 बजे चीफ जस्टिस कोर्ट, इलाहबाद हाईकोर्ट आज ज्ञानवापी परिसर को सील करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर करेगा। इस याचिका में कहा मस्जिद के भीतर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की बात कही गई है।

मुस्लिम पक्ष भी सर्वे में हुआ शामिल

मुस्लिम पक्ष की ओर से इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव मुहम्मद यासीन ने एक पत्र जारी कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए सर्वेक्षण काम में सहयोग करेंगे।

उन्होंने कहा, “सर्वेक्षण कार्य पर रोक लगाने से इनकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए वह सर्वेक्षण कार्य में एएसआई के साथ सहयोग करेगी।”