ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब कितना महंगा पड़ सकता है। इसका एक उदाहरण देखने को मिला जब दिल्ली के एक शख्स का ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के चलते 23 हजार रुपए का चालान कटा। यह चालान हरियाणा के गुरूग्राम में काटा गया।ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के आरोप में जिस शख्स का चालान काटा गया है। उसका नाम दिनेश मदन है और वह दिल्ली के गीता कॉलोनी का रहने वाला है।बिना लाइसेंस- 5 हजार, बिना आरसी- 5 हजार, बिना इंश्योरेंस- 2 हजार, प्रदूषण- 10 हजार,बिना हेलमेट- एक हजार को लेकर कुल मिलाकर मदन का 23 हजार का चालान कटा है। यह चालान गुड़गाव कोर्ट से पास हुआ है। दिनेश ने अपनी सफाई में कहा कि वह घर से कागजात मंगा ही रहे थे कि पुलिस ने उनका चालान काट दिया।
मदन का कहना है कि वह चौंक गए और वह रातों को सो नहीं पा रहे हैं। चालान की राशि कोई छोटी मोटी राशि नहीं है यह काफी बड़ी राशि है। उन्होंने पुलिस से कहा कि वह घर से कागजात मंगवा सकते हैं इसपर पुलिस ने उनसे 10 मिनट में कागजात लाने को कहा।
Dinesh Madan has been charged Rs 23,000 as challan by Gurugram Traffic Police,says,”I wasn’t wearing helmet&didn’t have Registration Certificate (RC).Traffic police asked me to give him my scooty’s key but I denied. Immediately he printed a challan of Rs 23,000&seized my vehicle” pic.twitter.com/xCqi5iorea
— ANI (@ANI) September 3, 2019
दिनेश ने पुलिस को बताया कि उनका घर दिल्ली में है वह इतनी जल्दी कागजात कैसे ला सकते हैं। इस पर पुलिस ने उनकी स्कूटी की चाबी मांग ली और कहा कि आपकी स्कूटी जब्त की जाएगी। मदन का कहना है कि उनकी स्कूटी का दाम ही 15 हजार है तो फिर वह चालान नहीं भरेंगे।
ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मदन ने हेलमेट नहीं पहन रखा था और इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उन्हें रोका और उनसे जरूरी कागजात दिखाने को कहा, दिनेश के पास कागजात नहीं थे।जिसके बाद उनका चालान काट दिया गया। मदन अपनी स्कूटी वहीं छोड़ गए और जुर्माना भरने से इंकार कर दिया। गौरतलब है कि सरकार ने इस संसद सत्र में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक पेश किया था, जिसे संसद के दोनों सदन से पास कर दिया गया था। संशोधन विधेयक पास होने के बाद सरकार ने नया नियम को 1 सितंबर से लागू करने का आदेश दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर लोगों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।