गुजरात के अहमदाबाद में गाना गाने, चीखने-चिल्लाने और मिमिकरी करने पर प्रतिबंधन लगा दिया गया है। शहर की पुलिस को लगता है कि सार्वजनिक तौर पर इन चीजों से बाकी लोगों की सुरक्षा का उल्लंघन होगा और राज्य के लिए समस्याएं पैदा होंगी। ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस कमिश्नर ने इन चीजों पर सात मई से 21 मई तक के लिए बैन लगाया है। अस्थाई प्रतिबंध के तहत बंदूकें, डंडे, खंजर, विस्फोटक, तलवारें और रामपुरी चाकू रखना भी इन्हीं गतिविधियों में शामिल हैं।

दो मई को जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में इंस्ट्रूमेंट्स बजाने, पुतले लेकर निकलने, चिल्लाने, गाना गाने और स्टाइलिश तरीके से भाषण देने पर भी रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध इसके अलावा ड्रॉइंग, साइन, विज्ञापन और ऐसी चीजें बनाने पर है, जिससे राज्य की सुरक्षा का माहौल बिगड़े।

हालांकि, अधिसूचना में यह भी कहा गया कि अस्थाई तौर पर जिन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें से कौन सी गतिविधियां किस परिस्थिति में मान्य होंगी। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में आगे कहा गया, “यह अधिसूचना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और गुजरात पुलिस एक्ट के प्रावधानों के तहत जारी की गई थी।”

अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर एके सिंह ने इस अधिसूचना को नियमित प्रक्रिया बताया, जिसके अंतर्गत पुलिस को किसी भी प्रकार के आंदोनल या विरोध प्रदर्शन पर नियंत्रण करने का अधिकार होता है। उदाहरण के तौर पर मान लें कि अगर किसी सार्वजनिक स्थल पर भीड़ जुट जाए और किसी राजनीतिक दल को गालियां देने लगे, तब निषेधात्मक आदेश प्रभाव में आ जाएंगे।