GST Council Meeting: जीएसटी परिषद ने शनिवार को गीले गुड़, पेंसिल शॉर्पनर और कुछ ट्रैकिंग उपकरणों पर जीएसटी घटाने का फैसला किया। जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के समूचे बकाया को जारी किया जाएगा। बैठक में परिषद ने वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगने वाले जुर्माने को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया।
आज जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक
आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित मामलों में निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद ने बैठक में तरल गुड़, पेंसिल शार्पनर और चुनिंदा ट्रैकिंग उपकरणों पर जीएसटी की दर में कटौती करने का निर्णय लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक खत्म होने के बाद यह जानकारी दी।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जून के 16,982 करोड़ रुपये समेत जीएसटी क्षतिपूर्ति के सारे बकाया का जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जीएसटी परिषद ने नियत तिथि के बाद वार्षिक जीएसटी रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-9 भरने पर विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है।
पांच करोड़ के व्यापार वाले व्यक्ति पर एक दिन का विलंब शुल्क 50 रुपये
एक वित्त वर्ष में पांच करोड़ रुपये के व्यापार वाले व्यक्ति पर एक दिन का विलंब शुल्क 50 रुपये है, जो व्यापार के अधिकतम 0.04 प्रतिशत के अधीन है। पांच करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक के व्यापार वाले व्यक्ति पर विलंब शुल्क 100 रुपये प्रतिदिन हो जाएगा। यह भी कुल व्यापार के 0.04 के अधीन है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि पान मसाला और गुटखा उद्योग में हो रही कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में सीतारमण के अलावा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शिरकत की।