केंद्र सरकार ने मंगलवार को अलीबाबा वर्कबेंच, कैमकार्ड, स्नैक वीडियो समेत 43 और मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया। सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि इन ऐप्स पर कार्रवाई आईटी एक्ट की धारा 69 ए के तहत की गई है।
इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय ने कहा कि इस बात की सूचना मिली थी कि भारतीय यूजर्स द्वारा यूज किए जा रहे ये ऐप्स देश की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा और सुरक्षा के प्रतिकूल कार्रवाई में शामिल थे। इन ऐप्स के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर को व्यापक रिपोर्ट मिली थी। इससे पहले केंद्र सरकार ने इस साल 29 जून को TikTok, UC Browser समेत 59 मोबाइल ऐप और 2 सितंबर को 118 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया था।
केंद्र सरकार ने भारत में 43 एप को ब्लॉक किया, आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के अंतर्गत किए गए ब्लॉक@HMOIndia pic.twitter.com/p7f25Ixdvk
— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) November 24, 2020
केंद्र सरकार की तरफ से यह कार्रवाई भी आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत की गई थी। इससे पहले केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री संजय धोत्रे (Sanjay Dhotre) ने लोकसभा में बताया था की देश की रक्षा, संप्रभुता और अखंडता के हित में सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के सेक्शन 69ए के तहत Helo, Tiktok और WeChat समेत 224 मोबाइल ऐप्स ब्लॉक किए गए हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऐसा कहना था कि इन मोबाइल ऐप्स के खिलाफ कई स्रोतों से शिकायतें मिली थीं। कई ऐसी रिपोर्ट्स मिनिस्ट्री को मिली जिनमें जिक्र किया गया था कि एंड्रॉयड में Google Play Store पर और आईओएस प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे मोबाइल ऐप्स उपलब्ध हैं जो यूजर्स के डेटा को चोरी कर रहे हैं और डेटा भारत से बाहर स्थित सर्वर पर अवैध रूप से पहुंचाया जा रहा है।
अब तक ब्लॉक हुए 200 से ज्यादा Chinese Apps में से कई ऐसे मोबाइल ऐप्स भी मौजूद थे जो भारतीय यूज़र्स के बीच काफी पॉपुलर थे।

