केन्द्र सरकार ने त्योहारों के मौसम को देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस का मकसद त्योहारों के मौसम में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकना है। सरकार के निर्देशों के अनुसार, कोरोना के कंटेनमेंट जोन्स में किसी भी तरह की सांस्कृतिक गतिविधि पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी किया गया है। सरकार ने राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह छूट दी है कि वह अपनी सहूलियत के हिसाब से अतिरिक्त कदम उठा सकते हैं। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक 6 फीट की दूरी रखना जरूरी होगा। साथ ही मास्क, फेस कवर का इस्तेमाल, इवेंट से पहले और बाद में सैनेटाइजर का इंतजाम और उसका इस्तेमाल जरूरी होगा।

सार्वजनिक जगह पर खांसने और छींकने के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल पर किसी के भी थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सभी दर्शकों को फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। कार्यक्रम के दौरान किसी संदिग्ध के मिलने पर उसे आइसोलेट करने की व्यवस्था, उसे मास्क आदि देने की व्यवस्था करना जरुरी होगा।

गाइडलाइंस के मुताबिक कार्यक्रम स्थल पर यदि कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उसके बाद कार्यक्रम स्थल को अच्छे से सैनेटाइज किया जाना जरूरी होगा। सांस्कृति कार्यक्रम का आयोजन करने वाले स्टाफ को भी बेसिक नियमों जैसे मास्क, सैनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।

एंट्री गेट पर सभी का तापमान मापा जाएगा और सामान्य तापमान के लोगों को को ही कार्यक्रम स्थल में एंट्री दी जाएगी। एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइन से ही एंट्री होगी और लाइन से ही लोग बाहर जा सकेंगे।

कार्यक्रम करने वाले क्रू के सदस्यों का कोरोना टेस्ट कराया जाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही कम से कम क्रू से कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश हैं। स्टेज पर कार्यक्रम के मंचन के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरुरी होगा। सरकार ने कार्यक्रम के दौरान खाने-पीने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि त्योहारों के दौरान कई सांस्कृतिक आयोजन होने हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। यही वजह है कि सरकार ने कोरनोा संक्रमण को रोकने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।