G20 समिट को लेकर दिल्ली पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी है। अब दिल्ली पुलिस आयुक्त ने नोटिस जारी कर शहर में पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से चलाए जाने वाले विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे साइज के विमान और क्वाडकॉप्टर्स जैसी उड़ने वाली वस्तुएं पर प्रतिबंधित लगा दिया है।
दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जानकारी मिली है कि भारत के दुश्मन कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी ‘पैराग्लाइडर’, ‘पैरामोटर्स’, ‘हैंग-ग्लाइडर्स’, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के यान, या यान से ‘पैरा-जंपिंग’ आदि का उपयोग करके आम लोगों, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
आदेश के अनुसार, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के अधिकार क्षेत्र में ऐसे हवाई उपकरणों की उड़ान पर बैन लगा दिया है और ऐसा करना IPC की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
कब से लागू होगा आदेश?
दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह आदेश मंगलवार से लागू होगा और 12 सितंबर तक लागू रहेगा। दिल्ली में 9-10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होना है। पुलिस ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान राजधानी में आने वाले प्रतिनिधियों और अन्य पर्यटकों के आवागमन के लिए डिजिटल हेल्प डेस्क बनाई गई है। यातायात पुलिस ने अपने हेल्प डेस्क पर कहा, “हमारा मिशन इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान निवासियों और आगंतुकों के लिए एक सहज व बिना किसी बाधा के यात्रा अनुभव सुनिश्चित कराना है।”
दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सरकारी छुट्टी
G20 समिट को देखते हुए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने शहर में 8,9 और 10 सितंबर की छुट्टी का ऐलान किया है। इन तीन दिन दिल्ली शहर में सभी सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। स्कूल-कॉलेजों में भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा नई दिल्ली जिले में सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।