रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो हजार के नोट का सर्कुलेशन बंद कर दिया है। आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक दो हजार रुपये के नोट जमा करने व बदलने की सुविधा देने को कहा है। लोग 23 मई से नोट तब्दील कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। एक बार में केवल 20 हजार रुपये की रकम बदलवाने की सुविधा होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दो हजार रुपये के नोटों को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की है। इस मूल्य के नोट को बैंकों में 23 मई से जाकर बदला जा सकता है। आरबीआई ने कहा कि अभी चलन में मौजूद दो हजार रुपये के नोट वैध बने रहेंगे। आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने एवं बदलने की सुविधा देने को कहा है। बैंकों में 23 मई से दो हजार रुपये के नोट बदले जा सकेंगे।

2016 में बंद किए गए थे 500 और 1000 हजार के नोट

हालांकि एक बार में सिर्फ 20 हजार रुपये मूल्य के नोट ही बदले जाएंगे। आरबीआई ने बैंकों से दो हजार रुपये का नोट देना तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है। आरबीआई ने नवंबर 2016 में 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट चलन से हटाने के बाद दो हजार रुपये के नोट जारी किए थे।

2016 के नोटबंदी के फैसले के बाद बहुत ज्यादा आपाधापी देखने को मिली थी। एटीएम के बाहर लोगों लंबी लंबी कतारों में दिखे थे। आलम ये था कि बाजार से कैश एक तरह से गायब हो गया था। लोग पैसे पैसे को मोहताज थे।

Also Read

सरकार का कहना था कि टेरर फंडिंग और जाली करेंसी पर रोक लगाने में ये फैसला कारगर होगा। लेकिन न तो उसके बाद टेरर फंडिंग रुक सकी और न ही जाली करेंसी। सूत्रों का कहना है कि रिजर्व बैंक मानता है कि काला धन अक्सर बड़ी करेंसी के रूप में रखा जाता है। इसी वजह से अब दो हजार रुपये के नोट पर ये फैसला लिया गया है।