इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख नहीं बढेगी। इसका ऐलान खुद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। अंतिम तारीख नहीं बढ़ाने के ऐलान के बाद से हड़कंप मच गया है। इस घोषणा के बाद सिर्फ एक दिन में 20 लाख रिटर्न भरे गए हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। करदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2021 रहेगी। इसी को लेकर राजस्व सचिव तरुण बजाज ने शुक्रवार को कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आधिकारिक समय सीमा 31 दिसंबर है। उन्होंने कहा कि अब तक दाखिल किए गए रिटर्न पिछले वर्ष दाखिल किए गए रिटर्न की तुलना में अधिक हैं।

शुक्रवार तक अब तक 5.62 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। शुक्रवार को 20 लाख रिटर्न दाखिल किए गए। इसमें से तीन लाख आईटीआर आखिरी घंटे में दाखिल किए गए हैं। इस बीच, जिन करदाताओं ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपने आईटीआर को ई-सत्यापित नहीं किया है, वे 28 फरवरी, 2022 तक सत्यापन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आयकर विभाग ने करदाताओं को एकमुश्त छूट दी है।

टैक्सपेयर अभी भी 31 मार्च, 2022 तक आईटीआर दाखिल कर सकेंगे, अगर वे आज की समय सीमा से चूक गए हैं तो जुर्माना लग जाएगा। आयकर विभाग के अनुसार, जो समय सीमा के भीतर आय का विवरण जमा नहीं करता है, उसे बाद के चरण में देर से रिटर्न दाखिल करने की अनुमति है। हालांकि, इसमें आयकर रिटर्न के मामले में कुछ दंड शुल्क लागू होते हैं।

कानून के अनुसार, बिना डिजिटल हस्ताक्षर के इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल आईटीआर को आधार ओटीपी, या नेट बैंकिंग, या डीमैट खाते, पूर्व-मान्य बैंक खाते और एटीएम के माध्यम से भेजे गए कोड के जरिए रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो बेंगलुरू में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) कार्यालय में दाखिल आईटीआर की एक हार्डकॉपी भेजनी होती है।