शराब घोटाले के केस में फंसे आम आदमी पार्टी के नेता तथा दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व आबकारी और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सोमवार की सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट से उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 22 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है। मनीष सिसोदिया की ओर से नियमित जमानत और पैरोल को लेकर अर्जी दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। ऐसे में उन्हें 22 फरवरी तक जेल में ही रहना होगा।

हालांकि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को एक राहत दी है। मनीष सिसोदिया अब हफ्ते में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात कर सकेंगे। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हफ्ते में एक दिन कस्टडी पैरोल देने का फैसला किया है। मनीष सिसोदिया के लिए अब जेल प्रशासन को कोर्ट के अगले आदेश तक यह व्यवस्था करनी होगी।

अदालत ने CBI को जांच की पूरी रिपोर्ट सील कवर में पेश करने को कहा

इस बीच कोर्ट ने सीबीआई को जांच की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करने का निर्देश दिया है। फिलहाल सीबीआई मामले की जांच में जुटी हुई है। इस केस में मनीष सिसोदिया के अलावा कई अन्य लोग भी जांच के दायरे में हैं। सीबीआई ने कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। हालांकि आरोपियों की ओर से स्‍टेटस रिपोर्ट को आधी-अधूरी बताते हुए विरोध किया गया है।

मनीष सिसोदिया की अब तक पांच जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं

पिछले करीब एक साल से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को 11 नवंबर को अपनी पत्नी से मिलने के लिए कुछ घंटे की छूट दी गई थी। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। मनीष सिसोदिया की पांच जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं।

इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया ने पिछले हफ्ते अपनी पत्नी सीमा से साप्ताहिक आधार पर हफ्ते में दो दिन मिलने के लिए जमानत और पैरोल की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। उनकी पत्नी मल्टीपल स्केलेरोसिस की मरीज हैं।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत ने उनके आवेदनों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया था। सिसोदिया पर चुनिंदा शराब संस्थाओं के फायदे के लिए आबकारी नीति में बदलाव करने और राज्य के खजाने को कई सौ करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने में हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया था।