अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपका खाता कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) के तहत खोला गया है तो आपके लिए यह खबर खास हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सभी पीएफ खाताधारकों के लिए अपने खाते में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। नॉमिनी को जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 निर्धारित की गई है। और कहा है कि इन दिन के दौरान ही नॉमिनी का नाम जोड़े ताकि मिलने वाले कई लाभ को लेने में कोई समस्‍या न आ सके। नॉमिनी को इन तारिख तक न जोड़ने पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें बीमा राशि और पेंशन जैसे लाभों का नुकसान भी शामिल है।

कर्मचारी भविष्‍य निधि अपने सदस्‍यो को बीमा से लेकर कई सुविधाएं देती है। यह रिटायरमेंट के दौरान पेंशन का लाभ भी देती है। अगर ऐसे समय में आपने नॉमिनी का नाम व अन्‍य विवरण नहीं दर्ज कराया है तो पीएफ का पैसा लेने से लेकर ट्रांसफर करने में भी समस्‍या हो सकती है। साथ ही मृत्‍यु लाभ लेने में भी समस्‍या आ सकती है।

ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है नामांकन
ईपीएफओ वेबसाइट के माध्‍यम से आप ऑनलाइन नॉमिनी का नाम दर्ज करा सकते हैं। कर्मचारी भविष्‍य निधि ने अपने सदस्‍यों को नॉमिनेशन कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ईपीएफओ के कार्यालय जाकर भी नामांकन करा सकते हैं।

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ऐसे दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन नामांकन

  • सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in के जरिए लॉग इन करना होगा।
  • इसके बाद ‘सर्विसेज’ में जाएं और ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘फॉर एम्प्लॉइज’ ऑप्शन पर टैप करें।
  • फिर, ‘सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा (ओसीएस/ओटीसीपी)’ पर टैप करें।
  • इसके बाद आपको अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा।
  • वहां आपको ‘मैनेज’ टैब के तहत ‘ई-नॉमिनेशन’ का ऑप्शन मिलेगा, उसपर क्लिक करें।
  • अपने परिवार की घोषणा और ‘पारिवारिक विवरण जोड़ें’ या नामांकित व्यक्ति के विवरण को अपडेट करने के लिए ‘हां’ पर क्लिक करें। वहां आपको नॉमिनी के लिए मांगी गई सभी जानकारियां देनी होंगी।
  • अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं तो ‘Add New Button’ पर टैप करें और दूसरे नॉमिनी का विवरण दें।
  • जैसे ही आप अपनी फैमिली डिटेल्स सेव कर लेंगे, वैसे ही ई-नॉमिनेशन के लिए आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।