दिल्ली में बाहर के गैर BS-6 मानक कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर 1 नवंबर से रोक होगी। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के मुताबिक एक नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर- बीएस-6 मानक सभी मालवहन वाणिज्यिक वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर रोक रहेगी। एक सार्वजनिक नोटिस में यह जानकारी दी गई।

परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बीएस-4 वाणिज्यिक माल वाहनों को एक उपाय के रूप में केवल सीमित अवधि के लिए, 31 अक्टूबर, 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। हालांकि सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया गया कि दिल्ली में पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों, बीएस-6 अनुकूल डीजल वाहनों, 31 अक्टूबर, 2026 तक बीएस-4 अनुपालक डीजल वाहनों या सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

दिल्ली में कब तक लागू रहेगी वाहनों पर रोक?

नोटिस में कहा गया है कि वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर क्रमिक प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी) के विभिन्न चरणों के तहत प्रतिबंध उस अवधि के दौरान लागू रहेंगे जब तक कि कोई विशेष चरण लागू रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के बढ़े स्तर के बीच 17 अक्टूबर को सीएक्यूएम की हुई बैठक में एक नवंबर से दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर व्यापक प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बीएस-6 अनुपालक वाहन सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हैं, जिससे प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है।

दिल्ली की बिगड़ी हवा

वहीं, दूसरी ओर दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को भी बहुत खराब श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ‘समीर’ ऐप के अनुसार, बवाना और आनंद विहार जैसे इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) क्रमशः 401 और 431 के साथ गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। शहर भर में 38 निगरानी स्टेशन में से 23 ने एक्यूआई 300 से अधिक होने की सूचना दी है जो बहुत खराब वायु गुणवत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि, रविवार को शहर की एयर क्वालिटी में मामूली सुधार हुआ था और यह खराब श्रेणी में दर्ज की गयी थी। रविवार शाम को वायु गुणवत्ता सूचकांक 292 रहा जबकि सुबह यह 324 था।

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(इनपुट-भाषा)