प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में शुक्रवार को हाई कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। ईडी ने निचली अदालत के 16 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें यह माना गया था कि इस मामले में एजेंसी की शिकायत का संज्ञान लेना कानूनी रूप से अस्वीकार्य है क्योंकि यह एफआईआर पर आधारित नहीं थी। हालांकि, अदालत ने कहा था कि केंद्रीय एजेंसी इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है।

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अपनी याचिका में जांच एजेंसी ईडी ने निचली अदालत के निष्कर्षों पर सवाल उठाया है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एजेंसी की शिकायत पर आगे बढ़ने से इनकार करने के फैसले की समीक्षा की मांग की है।

निचली अदालत ने कहा था कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा की गई शिकायत और 2014 में जारी किए गए समन के आदेश के बावजूद सीबीआई ने अपराध के संबंध में आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की है।

ईडी ने चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को मुख्य आरोपी बनाया था। आरोप लगाया गया है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था।

नेशनल हेराल्ड मामले में सबसे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में याचिका दायर की थी।

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