चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कोरोनावायरस महामारी के समय में आम चुनाव और उपचुनाव कराने के संबंध में गाइडलाइंस का ऐलान किया है। नए नियमों का ऐलान बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया है। ताजा गाइडलाइंस के मुताबिक, अब प्रत्याशी ऑनलाइन ही नॉमिनेशन भर सकेंगे। इसके अलावा सभी नेताओं को चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान मास्क पहनना ही होगा।

चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान प्रचार में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा और डोर-टू-डोर प्रचार में सिर्फ पांच लोग ही साथ जा सकेंगे। इसके अलावा पोस्ट बैलट की सुविधा अब दिव्यांगों के साथ-साथ 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग और अति आवश्यक सेवा में तैनात व्यक्तियों को भी मिलेगी। कोरोना से संक्रमित लोग (जो क्वारैंटाइन में होंगे) को भी पोस्टल बैलट के तहत वोट करने की छूट होगी।

नए प्रावधानों के मुताबिक, जिस राज्य में चुनाव हो रहे होंगे वहां पर एक नोडल अफसर तैनात किया जाएगा। इसी तरह हर जिले और विधानसभा सीट पर भी नोडल अफसर की नियुक्ति होगी, जो चुनाव प्रक्रिया में कोरोना की गाइडलाइंस के तहत इंतजामों को देखेगा। इसके अलावा जहां भी ईवीएम के जरिए मतदान होगा, वो जगह बड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा वहां सैनिटाइजर मुहैया कराया जाएगा। ईवीएम संभालने वाले अधिकारियों को ग्लव्स दिए जाएंगे।

इसके अलावा जिन जगहों को चुनाव से जुड़े कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वहां लोगों की थर्मल स्कैनिंग भी जरूरी होगी। इसके अलावा साबुन, सैनिटाइजर और पानी मुहैया कराना अनिवार्य होगा। कार्यक्रमों के लिए सिर्फ बड़े हॉल्स का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन संभव हो सके।