भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को एक निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग के अनुसार सभी राज्य चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को समय से ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ जारी करें।
जानिए चुनाव आयोग ने क्या कहा
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में ईसीआई ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 A के अनुसार आवश्यक फॉर्म 26 में एक शपथ पत्र के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के महत्व पर जोर दिया। आयोग ने कहा कि कोई भी कॉलम न छूटे और फॉर्म पूरा हो।
इसके अलावा चुनाव आयोग ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी आवास में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए किराया, बिजली बिल, पानी बिल और टेलीफोन बिल सहित सरकारी बकाया की भी जानकारी देने को कहा है। वहीं ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ पर चुनाव अधिसूचित होने वाले महीने से तीसरे महीने की आखिरी तारीख या उसके बाद की कोई तारीख नहीं होनी चाहिए।
चुनाव आयोग ने बताया कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन करने की अंतिम तिथि पर दोपहर 3 बजे तक शपथ पत्र के साथ ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ जमा किया जाना चाहिए। सभी बकाया चुकाने के बाद भी ‘नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट’ हासिल न करने पर जांच के दौरान उम्मीदवार की उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जा सकती है।
उम्मीदवारों को देनी होगी सभी बिल्स की जानकारी
चुनाव आयोग का निर्देश 2024 के मौजूदा लोकसभा चुनावों के दौरान हुए कुछ घटनाक्रम के बाद आया है, जहां उम्मीदवारों को सभी बकाया चुकाने के बावजूद संबंधित अधिकारियों से ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। चुनाव आयोग ने चुनावी लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया में व्यवधानों से बचने के लिए इन प्रमाणपत्रों को समय पर जारी करने के महत्व पर जोर दिया।
वहीं जिन उम्मीदवारों की शिकायत इस संबंध में आ रही है, ऐसे में उनसे निपटने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे समय पर उम्मीदवारों को ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ मिले। ईसीआई ने सुचारू चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित विभागों, अधिकारियों और एजेंसियों से इन निर्देशों का तत्काल पालन करने को कहा।