दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रिश्वत कांड में आरोपी और सोमवार को गिरफ्तार किए गए सीबीआई अधिकारी देवेंद्र कुमार को 7 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। बता दें कि सतीश बाबू द्वारा दर्ज एफआईआर में सीबीआई के डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार का नाम शामिल है। जिसके आधार पर सोमवार को उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इस एफआईआर में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना का नाम भी शामिल है। हालांकि राकेश अस्थाना ने अपनी संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें राहत मिल गई है और कोर्ट ने सीबीआई को यथास्थिति बरकार रखने का आदेश दिया है।

दरअसल सीबीआई का कहना है कि उन्हें आरोपी अधिकारी देवेंद्र कुमार के घर और ऑफिस में छापेमारी के दौरान कुछ अहम दस्तावेज और सबूत हाथ लगे हैं। इसी के आधार पर सीबीआई ने कोर्ट में देवेंद्र कुमार की कस्टडी देने की मांग की थी। सीबीआई की अपील पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने देवेंद्र कुमार की कस्टडी 7 दिनों के लिए सीबीआई को देने का आदेश दिया है। इसी बीच खबर आयी है कि देवेंद्र कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर रिश्वत कांड में हुई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। देवेंद्र कुमार ने कोर्ट में कहा कि मोईन कुरैशी के खिलाफ चल रही जांच को भटकाने के लिए उनके खिलाफ शिकायत की गई है।

बता दें कि सतीश बाबू नाम के एक कारोबारी ने राकेश अस्थाना, देवेंद्र कुमार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करायी थी। अपनी शिकायत में सतीश बाबू ने राकेश अस्थाना पर बिचौलियों के माध्यम से 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। शिकायत के अनुसार, 5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए सतीश बाबू दे भी चुके हैं। एफआईआर के बाद सीबीआई ने सोमवार को देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अब राकेश अस्थाना पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। लेकिन इससे पहले ही राकेश अस्थाना ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और अपने संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगवाने की अपील की। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राकेश अस्थाना को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई को यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर कोई रोक नहीं लगायी है।