Delhi-NCR Grap 4 Restrictions: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण का ग्रैप 4 लगा दिया गया है। असल में कुछ समय पहले ही हालात सुधरने के बाद ग्रैप 3 चरण को मंजूरी दी गई थी, लेकिन देखते ही देखते फिर हवा की गुणवक्ता खराब हो गई। इसी वजह से राजधानी और एनसीआर में फिर ग्रैप 4 लगा दी गई है। ग्रैप 4 की वजह से कई तरह की पाबंदियां फिर शुरू हो जाएंगी, निर्माण कार्य पर भी असर पड़ेगा।
जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार रात को 9 बजे तक AQI लेवल 399 चल रहा था, लेकिन रात 10 बजते ही वो आंकड़ा 400 के पार चला गया और धुएं की एक चादर भी दिल्ली-एनसीआर में दिखने लगी। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह रखा है कि जैसे ही हवा खराब हो, तुरंत ही पाबंदियां लागू की जाएं। ऐसे में इस बार बिना समय गंवाए ग्रैप 4 की पाबंदियां जारी कर दी गई हैं।
GRAP-4 में प्रतिबंध
ग्रैप चार लागू होने के बाद में दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रकों की दिल्ली में एंट्री नहीं होगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों और जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को छूट दी जाएगी। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल वाहन की एंट्री पर भी बैन है। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स (HGV) जो बीएस-IV मानकों या उससे नीचे रजिस्टर्ड है। उन को भी एंट्री नहीं मिलेगी।
राज्य सरकारें यह तय करेंगी कि सरकारी, नगरपालिका और प्राइवेट ऑफिस में 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दी जाए या नहीं। सरकार ऑड-ईवन, ऑफलाइन क्लासेस को पूरी तरह से बंद करने और ऑफिस में 50 फीसदी उपस्थिति और अन्य आपातकालीन उपायों पर फैसले ले सकती है। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में तोड़फोड़ करने वाली साइट्स पर सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी। तोड़फोड़ और कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक रहेगी। सीमेंट, प्लास्टर, टाइल्स की कटिंग जैसे कामों पर भी बैन रहेगा।
अब एक तरफ दिल्ली-एनसीआर में कई प्रतिबंध रहने वाले हैं, बढ़ते प्रदूषण और ठंड की वजह से नोएडा में स्कूल टाइमिंग भी बदल दी गई है। नई टाइमिंग जानने के लिए तुरंत यहां क्लिक करें