Delhi Waqf Board Case News: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया है। 1 लाख के जमानत बांड पर और इतनी ही जमानत राशि पर अमानतुल्लाह को रिहा करने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
1 लाख के जमानत बांड पर मिली रिहाई
2 महीने बाद ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं और अमानतुल्लाह खान के लिए यह बड़ी राहत की बात है। अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से विधायक हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने वित्तीय अनियमिता की। अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को ED ने गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें मरियम सिद्दीकी का भी नाम शामिल है।
ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सबूत तो पर्याप्त हैं लेकिन इसकी मंजूरी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं है।
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बुधवार को इस मामले पर सुनवाई हुई थी। मामले की सुनवाई स्पेशल जज जितेंद्र सिंह की अदालत ने की थी। इस दौरान ईडी और अमानतुल्लाह खान के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी थी। 29 अक्टूबर को 110 पन्नों की पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी।
चार्जशीट में ईडी ने कहा था कि मामले में अमानतुल्लाह खान और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। आरोप के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के जरिए अमानतुल्लाह खान ने बड़ी मात्रा में कैश लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति भी खरीदी। यह मामला 2018 से 2022 के बीच का है। आरोप के अनुसार अमानतुल्लाह खान ने संपत्तियों को पट्टे पर देकर फायदा उठाया था।