दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर तुरंत आदेश देने से इनकार कर दिया है। महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में मांग की थी कि लोकपाल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई न करें। यह मामला “कैश-फॉर-क्वेरी” (cash for queries row) से जुड़ा हुआ है। मोइत्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि बीजेपी सांसद ने लोकपाल की कार्यवाही की गोपनीयता का उल्लंघन किया है।

पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि लोकपाल के आदेश पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ चल रही “कैश-फॉर-क्वेरी” जांच में सीबीआई और लोकपाल को सख्त गोपनीयता बनाए रखनी होगी।

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मोइत्रा ने अदालत में दायर की थी याचिका

मोइत्रा ने तब जांच से जुड़े तथ्यों के लीक होने पर आपत्ति जताते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। मोइत्रा के वकील समुद्र सारंगी ने दलील दी थी कि क्योंकि जांच से जुड़ी सूचनाएं लीक हो गई हैं, इसलिए वह जनता के बीच अपनी बात ठीक तरह से नहीं रख पा रही हैं।  

टीएमसी सांसद ने अदालत से अनुरोध किया था कि नियमों के मुताबिक, सीबीआई और लोकपाल को इस बात के निर्देश दिए जाएं कि वे गोपनीयता बनाए रखेंगे। महुआ मोइत्रा ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि यह बात जुलाई में मीडिया के जरिए आम लोगों को पता चल गई थी कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट लोकपाल को सौंप दी है।

टीएमसी की तेजतर्रार सांसद ने यह भी आशंका जताई थी कि कहीं शायद पूरी जांच रिपोर्ट ही लीक न हो गई हो।

महुआ के वकील ने अदालत के सामने यह बात भी रखी थी कि शिकायतों या फिर मामलों को जांच/जांच एजेंसियों को देते समय लोकपाल (शिकायत) नियम, 2020 के अनुसार पूर्ण गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।

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