दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने गुरुवार को बच्चन परिवार की बेटी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कई YouTube चैनलों को अभिनेता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन (Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai Bachchan) की बेटी आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य पर भ्रामक सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया है।

अभिषेक और आराध्या ने दर्ज कराया था मुकदमा

अदालत ने नाबालिग बच्ची और उसके पिता द्वारा दायर एक मुक़दमे के सम्बन्ध में Google को अपने प्लेटफॉर्म से कुछ वीडियो हटाने का निर्देश दिया। इन वीडियो दावा किया गया था कि आराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan) गंभीर रूप से बीमार थीं और अब नहीं रहीं। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सम्मान के साथ व्यवहार करने का अधिकार है और बच्चे के स्वास्थ्य के संबंध में भ्रामक जानकारी का प्रसार कानून में पूरी तरह से असहनीय है।

अदालत ने अंतरिम आदेश में Google से वीडियो को अपलोड करने वालों के विवरण के बारे में सूचित करने के लिए कहा और स्पष्ट किया कि इसी तरह के वीडियो जब भी Google के संज्ञान में लाए जाते हैं, उन्हें भी हटा दिया जाए। अदालत ने आदेश दिया, “प्रतिवादी 1 से 9 (यूट्यूब चैनल) को वादी के स्वास्थ्य या शारीरिक स्थिति से संबंधित नेट पर किसी भी सार्वजनिक मंच पर किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने, साझा करने और प्रसारित करने से पूरी तरह से रोक दिया जाता है।”

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी नंबर 10 (Google) याचिका में उल्लिखित सभी वीडियो को तुरंत हटा देगा और निष्क्रिय कर देगा। अदालत ने टिप्पणी की कि कम उम्र के बच्चे के बारे में गलत सूचना फैलाना बच्चे के हितों में पूर्ण उदासीनता को दर्शाता है।

अदालत ने आगे Google से मध्यस्थ नियमों के मद्देनजर अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री से निपटने के लिए अपनी नीति को विस्तार से बताते हुए एक प्रतिक्रिया दर्ज करने को कहा। कोर्ट ने केंद्र को विचाराधीन सामग्री तक पहुंच को ब्लॉक करने का भी निर्देश दिया और कहा कि Google कानूनी ढांचे का पालन करने के लिए बाध्य है।