Mehbooba Mufti Passport: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को श्रीनगर स्थित पासपोर्ट आफिस को तीन महीने के अंदर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट आवेदन पर निर्णय लेने काे कहा है। न्यायमूर्ति प्राथिबा एम सिंह ने कहा कि यह मुद्दा दो साल से पेंडिग है और इसे लेकर पासपोर्ट ऑफिस अधिकारी तीन महीने में फैसला लें और निर्णय सामने रखें।

अदालत का यह आदेश महबूबा मुफ्ती द्वारा दार की गयी एक याचिका पर आया है, जिसमें अधिकारियों को एक नया पासपोर्ट जारी करने के बारे में अपनी अपील पर एक शुरुआती निर्णय लेने का एक निर्देश मांगा गया था।

विदेश मंत्री से किया था संपर्क

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कोर्ट से अनुरोध कर कहा था कि उनके पासपोर्ट जारी होने में ख़ासी देरी हो रही है। केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि 2 मार्च को अपील पर एक आदेश पारित किया गया था और यह मामला जम्मू और कश्मीर में पासपोर्ट अधिकारी को ताजा पुनर्विचार के लिए भेजा गया है।

पिछले महीने महबूबा मुफ्ती ने पासपोर्ट जारी करने के लिए विदेश मामलों के मंत्री एस जयशंकर के हस्तक्षेप की मांग की थी, यह कहते हुए कि वह पिछले तीन वर्षों से अपनी 80 वर्षीय मां को मक्का की तीर्थयात्रा में ले जाने के लिए इंतजार कर रही हैं।

विदेश मंत्री को लिखे एक पत्र में महबूबा मुफ्ती ने यह मांग की थी कि जिन समस्याओं के रहते उनका पासपोर्ट जारी नहीं किया जा रहा है, उन्हें ध्यान में लाकर समाधान करने का प्रयास करें।

अपनी 80 वर्षीय मां को मक्का की तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए पिछले तीन सालों से पासपोर्ट का इंतेजार कर रही हैं। महबूबा ने विदेश मंत्री को लिखे एक पत्र में कहा कि उनके पासपोर्ट का नवीनीकरण लंबित है क्योंकि जम्मू कश्मीर सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया था कि उन्हें यात्रा दस्तावेज जारी करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।