उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर बंगलों के आवंटन में नियमों की अनदेखी का आरोप लगा है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने योगी सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने विधायकों शिवपाल सिंह यादव (मुलायम सिंह यादव के भाई), पंकज सिंह (राजनाथ सिंह के बेटे) और आशीष पटेल तथा नीरज वोरा के बंगले आवंटित किए जाने के मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। इस संबंध में न्यायालय ने सरकारी वकील को प्रदेश सरकार से एक हफ्ते के भीतर निर्देश हासिल करने को कहा है। गौरतलब है कि बंगलों के आवंटन में तय नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की गई थी।

यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने स्थानीय मोतीलाल यादव की एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया। याचिका में कहा गया है कि नियमों की अनदेखी करके शिवपाल यादव और पंकज सिंह समेत चार विधायकों को बंगला आवंटित किया गया। याची के मुताबिक जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव को बंगला संख्या 6, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर दिया गया है। यह पहले प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आवंटित था। गौरतलब है कि इस बंगले में शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (PSP) का दफ्तर भी है।

देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह (नोएडा से विधायक) को A4 दिलकुशा गार्डन पंकज सिंह को आवंटित किया गया है। जबकि, विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल को बंगला नंबर 1A, माल अवेन्यू आवंटित किया गया है। यह बंगला पहले पूर्व सीएम एनडी तिवारी को आवंटित था। यहां अपना दल का दफ्तर संचालित होता है। जबकि, लखनऊ उत्तर से विधायक डॉक्टर नीरज बोरा को A6 दिलकुशा कॉलोनी का बंगला दिया गया है।

याचिका में दलील दी गई है कि जिन 4 लोगों को बंगला आवंटित किया गाय है, ये सभी विधायक हैं, ऐसे में ये लोग इन बंगलों रहने के पात्र नहीं हैं। इनके लिए टाइप 6 के बंगले हैं, जो विधायकों के लिए आवंटित किए जाते हैं। जिन बंगलों में यो लोग रह रहे हैं, कायदे से उन्हें सिर्फ मंत्रियों को आवंटित किया जाता है।