राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद को आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े दो मामलों में अदालत ने जमानत दे दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को आईआरसीटीसी मामले में सीबीआई द्वारा दायर मामले में नियमित जमानत दे दी। उन्हें 1 लाख रुपए के बेल बांड और एक सिक्योरिटी पर जमानत दी गई। हालांकि लालू यादव बाहर नहीं निकल सकेंगे। लालू चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं।
Delhi’s Patiala House Court grants regular bail to former Union Railway Minister Laloo Prasad Yadav in case filed by CBI in IRCTC matter. Bail has been granted to him Rs 1 lakh personal bail bond & one surety like amount.
— ANI (@ANI) January 19, 2019
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। लालू यादव पर दर्ज दोनों मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दायर किए गए हैं। आईआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का काम निजी कंपनियों को देने में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ यह मामला है।
लालू और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई के बाद आईआरसीटीसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया था। ईडी ने कई महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगने की बात चार्जशीट में कही थी।
बता दें कि, इससे पहले चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से झटका मिला था। उनकी जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में करीब दो घंटे तक चली सुनवाई के दौरान लालू के वकील कपिल सिब्बल ने उनकी बीमारियों और उम्र का हवाला देते हुए जमानत की अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए लालू यादव की जमानत की अर्जी ख़ारिज कर दी थी।