Supreme Court Rape Case: सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर देश की बड़ी समस्याओं, गंभीर और जनता से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई होती है और शीर्ष अदालत लंबी सुनवाई के बाद ऐसे मामलों में फैसला सुनाती है। लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इससे कुछ हटकर हुआ और यह अदालत में हर दिन होने वाली सुनवाईयों से पूरी तरह अलग था।
मामला यह था कि एक लड़का और लड़की जो लगभग 10 साल से एक दूसरे को जानते थे, उनके बीच विवाद हो गया था। लड़की का कहना था कि लड़के ने उससे शादी का वादा किया था। दोनों फेसबुक के जरिये मिले थे और एक-दूसरे के काफी करीब आ गए थे।
पूर्व CJI चंद्रचूड़ इस यूनिवर्सिटी में बने प्रोफेसर, 6 महीने पहले ही हुए थे रिटायर
लड़की का आरोप- शादी के वादे से मुकर गया था लड़का
लड़की का कहना था कि बाद में लड़का शादी के वादे से मुकर गया। लड़की ने उस पर बलात्कार का आरोप लगाया था और इस मामले में लड़के को दोषी भी पाया गया था और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अदालत ने इस मामले को संजीदगी से सुना और फिर फैसला सुनाया।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुना
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने मामले को सुना और आदेश दिया। अदालत ने लड़का और लड़की पक्ष को उनके माता-पिता और वकीलों के साथ चेंबर में पेश होने का निर्देश दिया। लंच से पहले ये सभी लोग चेंबर में आए और जजों ने उनकी बात सुनी।
‘PoK को वापस लिया जाना चाहिए’, रामदास अठावले बोले- ऐसा नहीं हुआ तो….
अदालत ने इस मामले में दिए गए अपने आदेश में कहा कि उसने दोनों पक्षों को बातचीत करने का वक्त दिया जिससे वे कोर्ट को यह बता सकें कि क्या लड़का और लड़की सगाई और शादी करना चाहते हैं। लंच के बाद के सेशन में उन्हें फिर से कोर्ट हॉल में बुलाया गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने अदालत के सामने कहा कि लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं।
अदालत ने उम्मीद जताई कि दोनों का विवाह जल्द ही हो जाएगा और इसे लेकर उनके माता-पिता तैयारी करेंगे।
अदालत ने कहा कि लड़के को वापस जेल भेजा जाएगा और उसे सेशन कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा जो उसे उचित शर्तों पर जमानत पर रिहा कर देगी।
जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर 1994 में आया था सहारनपुर के देवबंद
हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
इस मामले में लड़के की ओर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में याचिका दायर की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि उसे मिली सजा को रद्द कर दिया जाए लेकिन जबलपुर बेंच ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद लड़के ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुनवाई के दौरान एक अहम बात यह भी देखने को मिली कि बेंच ने इस जोड़े को अदालत में एक-दूसरे को फूल देने के लिए राजी किया। मामले में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए एडवोकेट मृणाल गोपाल एकर ने कहा कि अदालत ने ही फूलों का इंतजाम किया था।
यह भी पढ़ें- सलाल और बगलिहार बांध पर यह बड़ा काम करने जा रही मोदी सरकार