देशभर में कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन में केन्द्र सरकार ने अनलॉक 1 के तहत कुछ छूट दी हैं। इसे लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बीते दिनों गाइडलाइंस जारी की थी। जिसके तहत रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पूरे देश में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। हालांकि अब गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि इस दौरान हाइवे पर बस-ट्रक चल सकते हैं और उनमें लोग यात्रा भी कर सकते हैं। हालांकि इनके अलावा लोगों के इकट्ठा होने पर पहले की तरह ही पाबंदी जारी रहेगी।
केन्द्र सरकार ने रात के समय माल ढोने वाले ट्रकों और यात्रियों को ले जाने वाली बसों को परिचालन की मंजूरी दे दी है। दरअसल कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य की सीमा को सील कर दिया गया था। अब केन्द्र के निर्देश के बाद राज्य के साथ ही सभी राष्ट्रीय हाइवे पर गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की हैं। दरअसल नाइट कर्फ्यू के निर्देश के बाद विभिन्न सुरक्षा और प्रवर्तन एजंसियों ने बसों और ट्रकों को भी रोकना शुरू कर दिया था। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने साफ किया है माल ढुलाई वाले ट्रकों और यात्री ले जा रही बसों को नहीं रोका जाना चाहिए।
ऐसा पहली बार नहीं है कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों को जरुरी सामान लाने ले जाने की इजाजत देने के लिए नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा हो। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बांग्लादेश भेजे जा रहे सामान के वाहन रोक दिए गए थे। इसके बाद केन्द्र ने राज्य सरकार को अन्तरराष्ट्रीय समझौतों की याद दिलाते हुए वाहनों को राज्य की सीमा से गुजरने की अनुमति देने की अपील की थी।
इससे पहले केन्द्र सरकार ने 8 जून से देशभर में सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां आदि खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंगा और पर्सनल हाईजीन का ध्यान रखने की बात कही गई है।