Unlock 4.0 Guidelines: भारत सरकार ने शनिवार को Unlock 4 की गाइडलाइंस जारी कर दीं। COVID-19/Coronavirus के मद्देनजर ये दिशा-निर्देश 30 सितंबर तक प्रभाव में रहेंगे। अनलॉक 4 के दौरान सात सितंबर से मेट्रो ट्रेन को चलने की मंजूरी मिलेगी। हालांकि, ये काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। स्कूल बंद रहेंगे। समारोहों में 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत रहेगी। 21 सितंबर से ओपन थिएटर खुलेंगे।

गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक, “स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी।”

दिशा-निर्देशों के अनुसार हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, भौतिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा।

वहीं, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि निरूद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है।

Lockdown Unlock 4.0 LIVE Updates

सरकार के अनुसार, “राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।” ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे, जबकि अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी।

Coronavirus in India Live Updates

UNLOCK-4 में इन चीजों को छोड़कर सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी-

(i) सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान।
(ii) MHA द्वारा अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा

इसी बीच, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा है- अनलॉक 4 के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू करेगा। मेट्रो पर विस्तृत SOP जारी होने के बाद आम जनता द्वारा मेट्रो के इस्तमाल पर आगे के विवरण साझा किए जाएंगे।