रेल विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही पर चेन्नई के एक जिला उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग की गलती के चलते ट्रेन से उतरते समय एक बुजुर्ग को चोट लग गई थी। बुजुर्ग ने विभाग के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण फोरम में केस दाखिल किया था।

नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से कर रहे थे यात्रा

मामला दिसंबर 2021 का है। अगराम चेन्नई के केवी रमेश नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से अंकलेश्वर जा रहे थे। वह ट्रेन के सेकेंड एसी कोच में सवार थे। जब उनकी ट्रेन अंकलेश्वर पहुंची तो उनका कोच और तीन दूसरे एसी कोच प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर रुकी। इससे उनको ट्रेन से उतरने में काफी दिक्कत हुई। मजबूर होकर उनको कूदना पड़ा। इसकी वजह से उनको चोट लग गई।

प्लेटफॉर्म को 10 महीने बाद किया गया बड़ा

बुजुर्ग यात्री ने इसकी शिकायत चेन्नई (उत्तर) के जिला उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग में की। अपनी सफाई में रेलवे ने कहा कि अंकलेश्वर का प्लेटफॉर्म बड़ा करने का काम किया जा रहा था, लेकिन तब तक वह हो नहीं पाया था। करीब 10 महीने बाद अक्टूबर 2022 में वह बन सका।

हालांकि आयोग ने रेलवे की सफाई को नहीं माना और बुजुर्ग यात्री को हुई दिक्कत के लिए रेलवे को सेवा में कमी का दोषी बताया। आयोग ने 30 अक्टूबर को दिए अपने फैसले में रेलवे को आदेश दिया कि वह बुजुर्ग यात्री को 25 हजार रुपये दे और पांच हजार रुपये मुकदमे में आए खर्च का दे।

उधर, छठ पूजा करीब है और भारतीय रेलवे ने इस महापर्व के समय घर जाने वाले लोगों की भीड़ को ध्यान में हुए खास तैयारी की है। रेल यात्रियों की सुविधा और ज्यादा लोगों को मैनेज करने के लिए Indian railways ने कुल 283 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इन छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों की कुल 4,480 ट्रिप शेड्यूल की गई हैं। बता दें कि इन स्पेशल ट्रेनों को देशभर के बड़े स्टेशनों से कनेक्ट किया गया है।