लखनऊ की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़े दोहरी नागरिकता विवाद मामले में बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली है। न्यायाधीश आलोक वर्मा ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 28 जनवरी तय की है।
28 जनवरी को ही इस मामले में फैसला सुनाये जाने की भी संभावना है।
कर्नाटक में बीजेपी के कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मामले में उनके खिलाफ जांच की मांग करते हुए एमपी/एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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याचिकाकर्ता ने क्या आरोप लगाया?
याचिकाकर्ता शिशिर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए। उनका दावा है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार से संबंधित ईमेल और दस्तावेज एकत्र किए हैं जो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को साबित करते हैं। उनके मुताबिक, इन दस्तावेजों को अदालत में पेश किया जा चुका है।
शिकायतकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत गांधी पर कई आरोप लगाए हैं।
यह शिकायत शुरू में रायबरेली की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में दायर की गई थी लेकिन शिकायतकर्ता की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले साल 17 दिसंबर को मामले को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था।
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