सीबीआई ने विशेष अदालत में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दो अन्य को कोयला घोटाला मामले में अतिरिक्त आरोपी के तौर पर तलब करने की झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के आवेदन का आज विरोध किया। सीबीआई ने यह कहते हुए आवेदन का विरोध किया कि उसमें कोई दम नहीं है।

विशेष लोक अभियोजक आर एस चीमा ने अदालत से कहा कि मामले के रिकॉर्ड प्रथम दृष्टया भी संकेत नहीं देते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो उस वक्त कोयला मंत्री भी थे, वह जिंदल समूह के फर्म को कोयला ब्लॉक आवंटित करने में किसी साजिश का हिस्सा थे।

चीमा ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर से कहा, ‘‘मौजूदा आवेदन आरोपी व्यक्ति की तरफ से मौजूदा मुकदमे को न सिर्फ विलंबित करने बल्कि अदालत का ध्यान मामले से दूसरी ओर भटकाने की भी युक्ति है।’’

चीमा ने कहा, ‘‘रिकॉर्ड प्रथम दृष्टया मामले में आरोपी को तलब करने के लिए कुछ भी नहीं दर्शाते हैं। साक्ष्य कोयला ब्लॉक आवंटन में तत्कालीन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई साठगांठ नहीं दर्शाते हैं।’’

दो अन्य व्यक्तियों जिन्हें कोड़ा ने मामले में अतिरिक्त आरोपी के तौर पर तलब करने की मांग की थी उसके बारे में अभियोजन पक्ष ने कहा कि ये दोनों आरोपी अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाह हैं और इस बात को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि समूची प्रक्रिया में उन्होंने किसी के साथ साजिश रची।

अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद कोड़ा के आवेदन पर अपना आदेश 16 अक्तूबर तक सुरक्षित रख लिया। मामला अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक का जिंदल समूह की कंपनियों—जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) और गगन स्पांज आयरन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसआईपीएल) को आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित है।

कोड़ा ने एक आवेदन दायर करके मनमोहन सिंह और दो अन्य–तत्कालीन सचिव (ऊर्जा) आनंद स्वरूप और तत्कालीन सचिव (खदान एवं भूगर्भ विज्ञान) जयशंकर तिवारी को मामले में अतिरिक्त आरोपी के तौर पर तलब करने की मांग की थी।

इससे पहले, पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव ने मनमोहन सिंह को तलब करने की कोड़ा की याचिका का समर्थन किया था। उन्होंने दावा किया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के कार्यालय ने मामले का परीक्षण और पुनर्परीक्षण करने के बाद जिंदल समूह को कोयला ब्लॉक आवंटित किया था।

सीबीआई ने चार सितंबर को अदालत से कहा था कि कोयला घोटाला मामले में सभी 15 आरोपियों को स्पष्ट करना चाहिए कि वे कोड़ा की याचिका का समर्थन करते हैं या विरोध। कोड़ा ने अपने आवेदन में मनमोहन सिंह को आरोपी के तौर पर तलब करने की मांग की थी।

कोड़ा ने अपने आवेदन में सिंह को अतिरिक्त आरोपी के तौर पर तलब करने की मांग करते हुए दावा किया था कि कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए अंतिम प्राधिकार होने के नाते सिंह अपने फैसले के परिणामों से नहीं बच सकते।