Maharashtra Coal Block Scam News In Hindi: विशेष सीबीआई अदालत ने नागपुर स्थित एक निजी कंपनी को महाराष्ट्र कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता के मामले में पूर्व केंद्रीय कोयला सचिव एचसी गुप्ता को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एचसी गुप्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। इस मामले में कोयला मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा को भी दो साल कैद की सजा सुनाई गई है और उनपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सीबीआई कोर्ट ने लोहारा ईस्ट कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले में आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में दोनों को दोषी ठहराया था। अदालत ने आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के लिए दोषी कंपनी ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीआईएल) के निदेशक मुकेश गुप्ता को भी चार साल की जेल की सजा सुनाई है साथ ही मुकेश गुप्ता पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि कंपनी को भी दो लाख रुपये अलग से जुर्माना भुगतान करने का निर्देश दिया है।
सीबीआई ने पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी होने के बाद कहा था कि कोयला घोटाला देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक है और इस घोटाले का असर यह है कि कंपनियां कोयला खदानों के लिए आगे नहीं आ रही हैं। धरती मां द्वारा पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने के बावजूद हम सक्षम नहीं हैं। कोयला निकालने के लिए और फलस्वरूप कोयले की कमी है। हम भारत के बाहर जैसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से कोयला आयात करने के लिए मजबूर हैं।
गुरुवार को सीबीआई के लीगल सलाहकार संजय कुमार ने स्पेशल जज अरुण भरद्वाज से एचसी गुप्ता, केएस क्रोफा और मुकेश गुप्ता को सात साल कैद की सजा देने का अनुरोध किया। सीबीआई ने दलीलों के दौरान बताया कि सरकार को 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था और इस घोटाले के कारण सुप्रीम कोर्ट को 214 कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द करना पड़ा था।
सीबीआई ने अपनी दलील में कहा था कि कंपनी ने अपने आवेदन में अपनी कुल संपत्ति 120 करोड़ होने का दावा किया है जबकि इसकी कुल संपत्ति केवल 3.3 करोड़ रुपये थी।