कांग्रेस के लोकसभा सांसद और पी चिदंबरम (P Chidambaram) के बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें चाइनीज वीजा केस (Chinese Visa Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट में पेशी का आदेश दिया है। ईडी ने अभियोजन की शिकायत पर कार्ति समेत कई लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और दायर चार्जशीट में भी उनका नाम था। इसके चलते अब कार्ति चिदंबरम को 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना होगा।

जानकारी के मुताबिक दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में पर संज्ञान लिया और कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम समेत मामले में आरोपी बताए गए सभी लोगों को समन जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को 5 अप्रैल 2024 को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें कार्ति चिदंबरम, एस. भास्कररमन और कई कंपनियों के लोगों को आरोपी बनाया था। कार्ति चिदंबरम ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जहां ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने मौखिक रूप से कोर्ट को आश्वासन दिया थआ कि मामला लंबित रहने तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कपिल ने कोर्ट में रखी थी दलील

सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम की तरफ से कोर्ट में दलील दे रहे वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने दलील दी थी कि आरोपी के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है। इस मामले में धन शोधन (Money Laundering) का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कार्ति चिदंबरम को कोई पैसा दिया गया हो। यदि पैसा नहीं है तो उसका शोधन नहीं किया जा सकता है।

कपिल सिब्ब्ल का कहना था कि उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं बनता है। ईसीआईआर दर्ज कर लिया। आरोपी जांच में शामिल हो गया है और इसमें सहयोग कर रहा है। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया था कि कथित लेन-देन वर्ष 2011 का है और ईडी ने मामला 2022 दर्ज किया है।

गौरतलब है कि उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि उनके खिलाफ ये केस एक साजिश के तहत बनाया गया है।