नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2017 से शुरू हो गया है। इसके साथ ही बजट में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए किए गए बदलाव लागू हो गए हैं। इसमें इनकम टैक्स से लेकर सेल्स और बीएस 4 इंजन वाले व्हीक्लस के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए किए गए बदलाव शामिल हैं। आइये हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही नियमों के बारे जो आपके लिए जरूरी हैं।

इनकम टैक्स में बदलाव: सरकार ने इनकम टैक्स रेट में कमी कर दी है। अब 2.5 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये कमाने वाले लोगों को अब 5 फीसदी ही इनकम टैक्स देना होगा। पहले यह 10 फीसदी था। सालाना एक करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वाले लोगों को इससे 12,500 रुपये का फायदा होगा। अगर सरचार्ज और सेस मिला लिया जाए तो 14806 रुपये का फायदा होगा। जिनकी इनकम 5 लाख से 50 लाख रुपये के बीच है उन्हें 12,900 रुपये का टैक्स में फायदा मिलेगा। राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्स स्कीम में पहली बार पैसे लगाकर वापस निकालने वाले लोगों को 2017-18 में टैक्स नहीं देना होगा। अगर एक अप्रैल 2017 के पहले किसी ने डिडक्शन क्लेम किया हो, तो उसे अगले दो साल तक और उसका लाभ मिल सकता है। 5 लाख रुपये तक की कैटेगरी में पहली बार टैक्स देने वालों के लिए केवल एक ही फॉर्म होगा।

वाहनों को लेकर कई नए नियम आज से लागू: 1 अप्रैल 2017 की सुबह से नए एमिशन नॉर्म्स भी लागू हो गए हैं। ये फैसला 2015 में लिया गया था। इसके तहत सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों को बीएस-4 इंजन वाली गाड़ियां (टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर) बेचनी होंगी। इसके तहत पुराने मॉडल की एक्टिवा जैसी स्कूटर, पल्सर जैसी बाइक आदि के खरीदने और रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई है। अब अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो मॉडल और इंजन की जानकारी जरूर कर लें।

स्वास्थ्य व वाहनों के बीमा आज से महंगे: भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों को अपने एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन की समीक्षा को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद कार, मोटरसाइकिल व स्वास्थ्य बीमा महंगा हो गया है। अब प्रीमियम में +/-5% का बदलाव हो सकता है।

रेलवे की ‘विकल्प’ योजना होगी लागू: रेल मंत्रालय ने ‘विकल्प’ नामक एक नई आरक्षण प्रणाली या वैकल्पिक ट्रेन आवास योजना (एटीएएस) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2017 से अमल में आ गई है। इस योजना के तहत वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को राजधानी, शताब्दी या अन्य प्रीमियम/विशेष ट्रेनों में यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। भले ही उन्होंने अन्य मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में एक ही गंतव्य के लिए टिकट बुक कराए हों। इसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

SBI से तीन ट्रांजैक्शन ही फ्री: एसबीआई एक अप्रैल से होम ब्रांच में कैश ट्रांजैक्शन की सीमा को घटाने जा रहा है। तीन ट्रांजैक्शन के बाद ग्राहक को 50 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा। इसके अलावा एसबीआई ने मंथली एवरेज बैलेंस सिस्टम भी लागू कर दिया है। इसके तहत मेट्रो शहरों में ग्राहकों को अपने खाते में 5000 रुपए रखने होंगे। जिसमें नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलुरू शामिल हैं. शहरी शाखाओं के कस्टमर के लिए 3000 रुपए, अर्ध शहरी के लिए 2000 और ग्रामीण शाखाओं के लिए 1000 रुपए मंथली एवरेज बैंलेंस लागू होगा।