Chandan Gupta Murder Case: उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा को लेकर भड़की भीड़ की हिंसा में युवक चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने सभी 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने गुरुवार 2 जनवरी को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने दो आरोपियों नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। चंदन गुप्ता के पिता ने काफी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है।

स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने कहा था गुरुवार को कहा था कि 3 जनवरी को सजा का ऐलान किया जाएगा। आरोपियों को हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा और तिरंगे का अपमान करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। चंदन गुप्ता की मौत के बाद क्षेत्र में भड़के दंगों के बाद यह मामला काफी सुर्खियों में बना रहा था।

चंदन गुप्ता हत्याकांड क्या था?

26 जनवरी 2018 की सुबह चंदन गुप्ता और उनके भाई विवेक गुप्ता ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। सरकारी वकील ने बताया कि जब यह जुलूस तहसील रोड पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गेट के पास पहुंचा तो सलीम, वसीम और नसीम समेत एक ग्रुप ने कथित तौर पर उनका रास्ता रोक लिया और यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया। वकील ने बताया कि जब चंदन ने आपत्ति जताई तो हालात काफी बिगड़ गए और आरोपियों की तरफ से पथराव शुरू हो गया।

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वकील ने बताया कि मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद विवेक और उनके साथी चंदन को कासगंज पुलिस स्टेशन ले जाने में कामयाब रहे, जहां से उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चंदन की हत्या की वजह से हालात काफी खराब हो गए और तीन दिनों तक क्षेत्र में दंगे हुए। पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव काफी बढ़ गया। भारी मात्रा में पुलिस बल मुस्तैद करना पड़ा।

चंदन गुप्ता मामले में दोषी करार दिए गए लोगों में वसीम, नसीम, ​​जाहिद उर्फ ​​जग्गा, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, निशु उर्फ ​​जीशान, खिल्लन, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद, फैजान, इमरान, शाकिर, आसिफ कुरैशी उर्फ ​​हिटलर, असलम कुरैशी, शवाब, साकिब और आमिर रफी शामिल हैं। इन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था।

हमें कोर्ट में पूरा भरोसा- चंदन गुप्ता के पिता सुशील

गुरुवार को सजा सुनाए जाने के बाद में चंदन के माता-पिता ने कहा कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरी तरह से भरोसा है। चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने कहा कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने अपने वादे को पूरा नहीं किया था। पार्टी के नेताओं ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। दोषी ठहराए गए 28 लोगों में से 26 कोर्ट में मौजूद थे, जबकि मुनाजिर रफी नाम का एक शख्स जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। कोर्ट ने एक अन्य आरोपी सलीम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वह कार्यवाही के समय मौजूद नहीं था। क्या था पूरा हत्याकांड पढ़ें विस्तार से…