वेब सीरीज तांडव पर विवाद के बाद केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म को लेकर जल्द गाइडलाइंस जारी करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने रविवार को कहा- OTT पर चलने वाले कुछ सीरियल के बारे में बहुत शिकायतें आई हैं और उसका संज्ञान लिया गया है। OTT की फिल्म, कार्यक्रम, डिजिटल अखबार पर प्रेस काउंसिल, केबल टेलीविजन, सेंसर बोर्ड का कानून लागू नहीं होता था। इनके संचालन के लिए जल्द ही सुचारू व्यवस्था की घोषणा की जाएगी।
मालूम हो कि हाल में वेब सीरीज तांडव को लेकर देशभर में विरोध देखने क मिला था। वेब सीरीज के खिलाफ देश के कई राज्यों में एफआईआर की गई। सीरीज पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कहा था कि तांडव को लेकर शिकायतें मिली हैं। तब उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को ओटीटी पर जो भी सीरीज या फिल्में रिलीज होती हैं उसके लिए कानून बनाना चाहिए ताकि ऐसी घटना फिर ना हो।
इधर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ये भी कहा कि एक फरवरी से देश भर में सिनेमाघरों को कोविड-19 के सुरक्षा नियमों का पालन करने के साथ शत-प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति दी जाएगी। मंत्री ने मानक संचालन प्रक्रियाओं को जारी करते कहा कि टिकटों की डिजिटल बुकिंग और अलग-अलग समय पर शो को बढ़ावा दिया जाएगा।
जावडेकर ने कहा- एक अच्छी खबर है। फरवरी में लोग सिनेमाघरों में फिल्में देख सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं क्योंकि हम सिनेमाघरों में शत-प्रतिशत क्षमता के साथ दर्शकों के आने की अनुमति दे रहे हैं। सिनेमाघर अब शत-प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ खुल सकते हैं। हम टिकटों की यथासंभव ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहन देते हैं।
मंत्री ने कहा कि शो के अलग-अलग समय को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि दर्शकों के आने -जाने का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। स्वच्छता एवं कोविड-19 संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने सिनेमाघरों एवं थियेटरों को एक फरवरी से कोविड-19 के नए नियमों का पालन करते हुए अधिक लोगों के साथ परिचालन की अनुमति दी थी।
लॉकडाउन के बाद केंद्र ने 15 अक्टूबर, 2020 से दिल्ली समेत सात क्षेत्रों में तथा मध्य प्रदेश एवं गुजरात के कई हिस्सों में सिनेमाघरों एवं मल्टीप्लेक्स को 50 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति दी थी और साथ ही ‘क्या करें’ और ‘क्या नहीं करें’ की सूची जारी की थी। (एजेंसी इनपुट)