केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को अपने पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार को रिश्वत और जबरन वसूली मामले में क्लीन चिट दे दी। अस्थाना से जुड़े रिश्वत के एक मामले में दुबई के उद्योगपति एवं कथित बिचौलिये मनोज प्रसाद के खिलाफ मंगलवार को आरोपपत्र दायर किया। अदालत सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने हालांकि विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजीव कुमार के समक्ष दायर आरोपपत्र में अस्थाना को क्लीन चिट दी।
चार्जशीट में, एजेंसी ने हालांकि, कथित बिचौलिए मनोज प्रसाद को मामले में एक आरोपी के रूप में तर्क दिया और कहा कि उनके भाई – सोमेश प्रसाद और एक सुनील मित्तल के खिलाफ जांच अभी तक समाप्त नहीं हुई है। एजेंसी ने साथ ही रॉ प्रमुख एस के गोयल को मामले में पाक साफ करार दिया है जो इस मामले में जांच के घेरे में थे। सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार को भी एजेंसी से क्लीन चिट मिल गई जिन्हें 2018 में गिरफ्तार किया गया था और जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी। अदालत ने अंतिम रिपोर्ट पर बुधवार को विचार करना तय किया है। प्रसाद को 17 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें उसी वर्ष 18 दिसम्बर को जमानत मिल गई थी।
अस्थाना और देवेंद्र कुमार को क्लीन चिट के बारे में पूछे जाने पर सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच में लोक सेवकों की कोई भूमिका सामने नहीं आई है। जहां तक कुछ निजी व्यक्तियों का संबंध है, एक को आरोप पत्र दिया गया है, जबकि अन्य के खिलाफ जांच जारी है। एजेंसी कुछ देशों को उनके खिलाफ सबूत के लिए भेजे गए पत्रों के जवाब का इंतजार कर रही है। 4 अक्टूबर, 2019 को, द इंडियन एक्सप्रेस ने पहली बार रिपोर्ट दी थी कि अस्थाना के मामले में भ्रष्टाचार के सभी आरोपों से मुक्त होने की संभावना है। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इस मामले के जांच अधिकारी ने अस्थाना को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, और इसे वरिष्ठों को प्रस्तुत किया गया था।
सूत्रों ने कहा था कि मनोज और सोमेश प्रसाद की जांच जारी है। सूत्रों ने यह भी कहा था कि कई अधिकारियों के तहत लगभग एक साल की जांच के बाद, सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला था कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि किसी रिश्वत की मांग कभी अस्थाना द्वारा की गई थी या भुगतान की गई थी।
सीबीआई के अनिवार्य 60 दिन की अवधि में आरोपपत्र दायर करने में विफल रहने पर दिसम्बर 2018 में दिल्ली की एक अदालत ने प्रसाद को वैधानिक जमानत प्रदान कर दी थी। निचली अदालत ने गत वर्ष 31 अक्टूबर को कुमार को जमानत दे दी थी जब एजेंसी ने उनकी अर्जी का विरोध नहीं किया था। उन्हें 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने अस्थाना के खिलाफ मामला हैदराबाद के उद्योगपति सतीश सना की शिकायत पर दर्ज किया था जो 2017 के उस मामले में जांच का सामना कर रहा था जिसमें मांस निर्यातक मोइन कुरैशी कथित तौर पर शामिल था। सना ने आरोप लगाया था कि अधिकारी ने उसे क्लीन चिट में मदद की थी।

