Eid al-Adha 2023 Advisory Guidelines: बकरीद से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी की ओर से दाखिल की गई याचिका में कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को बकरीद पर कुर्बानी को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि है सोसाइटी से अंदर घरों में किसी भी जानवर की कुर्बानी ना दी जाए। इसी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बीएमसी को दी गई है। हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि बिना इजाजत सोसाइटी में जानवर की कुर्बानी देना गलत है।

क्यों शुरू हुआ विवाद?

मुंबई के मीरा रोड स्थित जेपी इंफ्रा की एस्टेला बिल्डिंग में मोहसिन खान नाम का शख्स बीते मंगलवार को दो बकरे लेकर आ गया था। मोहसिन का कहना है कि इस सोसायटी में 200 से 250 मुस्लिम परिवार रहते हैं। हर साल बिल्डर हमें बकरा रखने के लिए जगह देता था, लेकिन इस बार बिल्डर का कहना था कि जगह नहीं है। इससे बाद विवाद शुरू हुआ था। सोसाइटी के लोगों ने परिसर में बकरों की कुर्बानी पर आपत्ति जताई तो वह अपने लोगों को बुला लाया।

इसके बाद हिंदू संगठन के लोग भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने वहां जय श्री राम के नारे लगाए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद मोहसिन मान गया और बुधवार को बकरे लेकर चला गया। मुंबई की एक अन्य सोसाइटी नाथानी बिल्डिंग में कुर्बानी के लिए 60 बकरे लाए गए थे। जैन समुदाय के लोगों ने इस कुर्बानी पर रोक लगाने के लिए यह याचिका दायर की थी।

कोर्ट ने दिया अहम आदेश

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जानवरों की कुर्बानी गलत है। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस और बीएमसी को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर कहीं ऐसा किया जा रहा है तो प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करे और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। जस्टिस जीएस कुलर्कणी और जितेंद्र जैन की पीठ ने कहा, बीएमसी या नगर निगम ने जिन जगहों पर जानवरों की कुर्बानी के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया है, तो वह सुनिश्चित करें वहां पर कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए।