दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

 इसके साथ ही कोर्ट ने इसी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के उद्यमी अभिषेक बोइनपल्ली और बिनाय बाबू की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। 

मई में जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने बहस पूरी करने के बाद मनीष सिसोदिया और विजय नायर की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी बेंच ने इसी मामले के संबंध में हैदराबाद के उद्यमी अभिषेक बोइनपल्ली और बिनॉय बाबू बिनॉय की जमानत पर आदेश सुरक्षित रखा था। ट्रायल कोर्ट ने पहले उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने सीबीआई मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया एक ताकतवर नेता है। वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने भी कर दी जमानत याचिका खारिज, क्या कहा था

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पहले एक्साइज घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसमें कहा गया था कि “आर्थिक अपराध का यह मामला आम जनता और समाज पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत बहुत कुछ कहते हैं।

Delhi Liquor Case: ‘गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं Manish Sisodia, Delhi HC ने खारिज की जमानत याचिका | VIDEO

कोर्ट ने यह भी कहा कि कथित तौर पर जांच के दौरान कुछ सबूत भी सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि दक्षिण लॉबी से मिली रिश्वत की राशि का कुछ हिस्सा गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान पर खर्च किया गया था और नकद भुगतान किया गया। आरोप है कि उक्त खर्चों को वहन करने के लिए हवाला चैनलों को गोवा भेजा गया था और यहां तक कि हवाला चैनलों के माध्यम से हस्तांतरित नकद राशि के लिए कवर-अप के रूप में कुछ फर्जी चालान भी बनाए जाने का आरोप है।

मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें कुछ दिन पहले ही अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए कुछ छूट मिली थी। हालांकि उन्हें शर्तों के साथ ही जेल से बाहर आने की इजाजत दी गई थी। उनकी पत्नी की हालत काफी खराब है, जिसके चलते कई बार सिसोदिया जमानत की याचिका दायर कर चुके हैं।