Bengaluru News: बेंगलुरू की एक कंज्यूमर कोर्ट ने शराब विक्रेता टॉनिक (Liquor Retailer Tonique) पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने टॉनिक को एक ग्राहक से कैरी बैग के लिए पैसे वसूलने पर 5,000 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है, जिस पर स्टोर का ब्रांड नाम, लोगो और आउटलेट का विवरण प्रदर्शित था।
मामला कर्नाटक की राजधानी के सेंट थॉमस शहर का है। यहां के रहने वाले 31 वर्षीय प्रवीण बी ने शिकायत की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पिछले महीने टॉनिक को अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए मुआवजे के रूप में उपभोक्ता कल्याण कोष में 1 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था।
शिकायत 23 नवंबर, 2023 की है। प्रवीण, जिन्होंने टॉनिक से 1,585 रुपये की शराब खरीदी थी। उन्होंने कहा कि उनसे स्टोर की ब्रांडिंग वाले एक कैरी बैग के लिए 14.29 रुपये लिए गए। उन्होंने तर्क दिया कि यह “सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार” के बराबर है, पिछले उपभोक्ता फोरम के फैसलों को उजागर करते हुए कहा कि व्यवसायों को ब्रांडेड बैग के लिए ग्राहकों से शुल्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे विज्ञापन के रूप में काम करते हैं।
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अपने बचाव में टॉनिक ने कहा कि ग्राहक ने स्वेच्छा से बैग मांगा था और उसे पहले ही चार्ज के बारे में बता दिया गया था। स्टोर ने यह भी दावा किया कि ग्राहक के पास अन्य विकल्प भी थे, जैसे कि अपना बैग लाना, सामान को हाथ से ले जाना या बाद में घर से बैग लेकर आना।
हालांकि, आयोग ने इन तर्कों को खारिज कर दिया और टॉनिक के जवाब को “गैर-पेशेवर और अनुचित” बताया। आयोग ने कहा कि ग्राहक ने ऐसी परिस्थितियों में खरीदारी की होगी, जहां बैग ले जाना संभव नहीं था।
आयोग ने फैसला सुनाया कि विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले बैग के लिए पैसे वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार है। मुकदमेबाजी की लागत के अलावा, आयोग ने टॉनिक को कैरी बैग के लिए वसूले गए 14.29 रुपये वापस करने का भी निर्देश दिया।
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