Bengaluru Atul Subhash case Update: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा और अनुराग इस समय बेंगलुरु जेल में बंद हैं। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब अतुल सुभाष की मौत के मामले में निकिता सिंघानिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पुलिस की पूछताछ के दौरान निकिता ने दावा किया कि उसने अपने पति को परेशान नहीं किया। बल्कि, उसके पति ने उसे परेशान किया था। उसने दावा किया कि वह लगभग तीन साल से अपने पति से दूर रह रही थी। अगर उसने पैसे के लिए उसे परेशान किया होता, तो वह उससे दूर क्यों रहती।
पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और कहा है कि अगर अतुल द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए तो वे कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि 2022 में निकिता ने दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाते हुए अतुल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
चाचा को मिली अग्रिम जमानत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में निकिता सिंघानिया के चाचा सुशील सिंघानिया को अग्रिम जमानत दे दी । यह आदेश जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने पारित किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वरिष्ठ वकील मनीष तिवारी ने शुरू में ही दलील दी कि मृतक की पत्नी, सास और साले को बेंगलुरु सिटी पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और इस समय अग्रिम जमानत याचिका केवल सुशील सिंघानिया की ओर से दायर की गई है। दलील दी गई कि कथित सुसाइड नोट और इंटरनेट पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर गिरफ्तारियां की गई हैं। दलील दी गई कि सुशील सिंघानिया मीडिया ट्रायल का सामना कर रहे हैं।
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कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाईं
यह भी कहा गया कि सुशील सिंघानिया 69 साल बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उन्हें पुरानी बीमारी है। उनके द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि सुशील सिंघानिया अग्रिम जमानत पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने कहा कि जब भी पुलिस अधिकारी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएं तो उन्हें पेश होना होगा। इतना ही नहीं अगर याचिकाकर्ता के पास में कोई पासपोर्ट है तो वह भी एसएसपी या एसपी के पास जमा कराना होगा। अतुल सुभाष केस में बेंगलुरु पुलिस का एक्शन, पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 3 आरोपी गिरफ्तार पढ़ें पूरी खबर…