दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत को लेकर जारी हुए नोटिस पर आज ईडी ने अपना जवाब दाखिल किया है। ईडी ने अपने जवाब में कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत और गिरफ्तारी सभी वैध हैं और वे ही शराब घोटाले (Delhi Liquor Scam) के मामले में सरगना भी हैं। ईडी ने कहा कि उन्हें आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) में हो रहे भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी थी।

ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में उस याचिका के विरोध में जवाब दाखिल किया है, जिसमे ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था और जमानत की मांग की गई थी। केजरीवाल ने कोर्ट से इस केस में अंतरिम राहत की मांग की थी। बता दें कि पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल को तक जवाब दाखिल करने को कहा था।

ईडी ने अपने जवाब में कहा कि निचली अदालत का 22 मार्च और 28 मार्च का रिमांड आदेश विस्तृत और तर्कसंगत आदेश हैं और इसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता पर ईडी ने कहा कि पीएमएलए की धारा-16 और संविधान के अनुच्छेद-22 की सभी प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया है।

केजरीवाल को उनके ही बयान में फंसा लिया

ईडी ने अपने जवाब में केजरीवाल द्वारा अपनी हिरासत को लेकर कोर्ट में दिए गए बयान का भी ज़िक्र किया। उस बयान में केजरीवाल ने ही कहा था कि उनको जांच एजेंसी की हिरासत को आगे बढ़ाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ईडी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने आज की तारीख में अपनी हिरासत पर सवाल उठाने का अपना अधिकार छोड़ दिया है और याचिकाकर्ता को अब यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि आज की तारीख में उसकी हिरासत अवैध है।

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक आढई ने अपने जवाब में कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध अरविंद केजरीवाल के जरिए ही किया गया और यह अपराध पीएमएलए की धारा 70 के तहत आता है। ईडी ने यह भी कहा कि शराब घोटाले में जो भी पैसा आया, उसका एक बड़ा हिस्सा दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी AAP को भी मिला है।

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी की गिरफ्तारी और 9 लगभग दस दिन की हिरासत के बाद 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिनों को न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। ऐसे में अगले 15 दिनों तक दिल्ली के सीएम तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे।