नागरिकता संशोधन बिल को लेकर असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में विरोध प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पर एक सर्कुलर शेयर हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के हवाले से इस सर्कुलर को सभी प्राइवेट सैटेलाइट चैनलों के नाम से लिखा गया है।

सर्कुलर में कहा गया है कि मंत्रालय की तरफ से विभिन्न मौकों पर प्राइवेट सैटेलाइट चैनलों के कार्यक्रम के प्रसारण के संबंध में प्रोग्राम और एडवर्टाइजिंग नियमों का सख्ती से पालन करने एडवाइजरी जारी की जाती है। इसमें केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1995 के नियमों का पालन करने की बात कही है।

सोशल मीडिया पर इस सर्कुलर को शेयर कर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों के लिए नागरिकता संशोधन बिल का विरोध टेलीकास्ट नहीं करेगा। सर्कुलर में कहा गया है कि इस बात पर फिर से जोर दिया जा रहा है कि सभी टीवी चैनल उस कंटेंट के प्रसारण को लेकर सावधानी बरतें जिनसे हिंसा भड़क सकती है।

इसके अतिरिक्त ऐसा कंटेंट जिससे कानून और व्यवस्था प्रभावित हो सकती है या जिनसे राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। ऐसा किसी भी कंटेंट का प्रसारण नहीं हो जिससे राष्ट्र की अखंडता प्रभावित होती हो।

सर्कुलर में सभी टीवी चैनलों से केबल टीवी एक्ट के कानूनों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। इस सर्कुलर की प्रति को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिशन और द इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन को को भी प्रेषित की गई है।