Guidelines for TV Channels: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022 को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत चैनलों के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में कंटेंट प्रसारित करना अनिवार्य हो गया है।

नए दिशा-निर्देशों के तहत हर दिन कम से कम 30 मिनट का समय लोक सेवा और राष्ट्रीय हित से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए दिया जाना है। इस तरह के कंटेंट के निर्माण के लिए चैनलों को आठ थीम दी गई हैं। सरकार के अनुसार, इस कदम के पीछे तर्क यह है कि एयरवेव सार्वजनिक संपत्ति है और समाज के सर्वोत्तम हित में इसका उपयोग करने की जरूरत है।

ये नए दिशानिर्देश 9 नवंबर 2022 से प्रभावी हैं। हालांकि, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि चैनलों को इस तरह के कार्यक्रमों का कॉन्सेप्ट सोचने और उनके निर्माण के लिए समय दिया जाएगा।

इन विषयों पर दिखाने होंगे कार्यक्रम: गाइडलाइन में में कहा गया है, “एयरवेव्स/फ्रीक्वेंसी सार्वजनिक संपत्ति हैं और समाज के सर्वोत्तम हित में उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे में एक कंपनी के पास इन दिशानिर्देशों के तहत किसी चैनल को अपलिंक करने और भारत में इसकी डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति है। चैनलों को चाहिए कि वो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों पर एक दिन में कम से कम 30 मिनट के लिए कार्यक्रम का प्रसारण करें। इन विषयों में शिक्षा और साक्षरता का प्रसार, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल हैं।

इसके अलावा महिलाओं का कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम शामिल करना अनिवार्य है।

I&B सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा, “प्रसारकों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद हम जल्द ही इस तरह के कंटेंट के प्रसारण के लिए समय स्लॉट और कार्यान्वयन की तारीख से संबंधित एक विशिष्ट सलाह जारी करेंगे।” उन्होंने आगे कहा, “एक बार लागू होने के बाद मंत्रालय इस तरह के कंटेंट के लिए चैनलों की निगरानी करेगा और अगर इन गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया गया तो स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।” अधिकारियों ने कहा कि यह गाइडलाइन सभी चैनलों पर लागू होती है केवल उन चैनलों को छोड़कर जिन्हें इसमें छूट दी गयी है। इस संबंध में एक डीटेल एडवाइजरी जल्द ही जारी की जाएगी।