गाजीपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी (BSP) के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। फिलहाल अफजाल अंसारी की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया गया था और 4 साल जेल की सजा सुनाई थी। उनकी लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अब उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं हो सकती है, इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा।
लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी
अफजाल अंसारी फिलहाल गाजीपुर जेल में बंद हैं। दोषी ठहराए जाने और चार साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद मई में अफजाल अंसारी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर कर सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग की थी।
संसद सदस्यता बहाल हो पाएगी?
अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता बहाल होने की उम्मीदें काफी कम हो गई हैं। उन्हें हाईकोर्ट जमानत तो दी है लेकिन सजा पर रोक से इनकार कर दिया है। अभी अफजाल अंसारी के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा बचा है।
कोर्ट ने बीमारी व अन्य आधार पर पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को जमानत दी है। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है. इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 12 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था।
Afzal Ansari News: अफजाल अंसारी को हुई 4 साल की सजा, अब राजनीतिक विरासत का मालिक कौन? | VIDEO
एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के में अफजाल अंसारी के वकील ने कहा था कि उनका दिल समेत कई बीमारियों से ग्रस्त है। कहा गया था कि अफजाल अंसारी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। कोर्ट ने इसके बाद अफजाल अंसारी की फिटनेस रिपोर्ट मंगाई। कोर्ट ने तमाम पहलुओं पर विचार के बाद फैसला सुनाया है।