उत्तरप्रदेश के बाद अब मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार भी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट ला रही है। मध्यप्रदेश में गैंगस्टर एक्ट लाने को लेकर शिवराज सरकार में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस मकसद माफिया राज को ख़त्म करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाने वाली संपत्ति गरीबों में बांटी जाएगी।
पिछले कुछ समय से मध्यप्रदेश में अवैध खनन और जहरीली शराब से हुई मौतों की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही हैं। इन अपराधों को नियंत्रण में लाने के लिए ही मध्यप्रदेश सरकार ने गैंगस्टर एक्ट का मसौदा तैयार किया है। इस एक्ट के मसौदे को जल्दी ही मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। बाद में इसे विधानसभा में पेश कर कानून का रूप दिया जाएगा। दरअसल मध्यप्रदेश सरकार राज्य में अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए जल्दी से जल्दी इस एक्ट को लाने की कोशिश कर रही हैं।
गैंगस्टर एक्ट को लेकर मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में जो भी संगठित अपराध करने वाले लोग हैं चाहे वे भूमाफिया हों, खनिज माफिया हो या शराब माफिया हो उनके खिलाफ ये गैंगस्टर एक्ट लाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत अपराधियों की संपत्ति को भी जब्त किया जा सकेगा और जब्त संपत्ति को गरीबों में बांटा जाएगा।
इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि गैंगस्टर एक्ट के मसौदे में हमने विशेष न्यायालय के गठन का भी प्रावधान किया है। जिसमें इन मामलों की त्वरित सुनवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी के गैंगस्टर एक्ट की तुलना में मध्यप्रदेश का गैंगस्टर एक्ट काफी अलग होगा और सख्त भी होगा। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले कुछ समय से जिस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही थी। उसी को देखते हुए यह एक्ट लाया गया है।
बता दें कि उत्तरप्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के तहत योगी सरकार करीब एक साल में ही 20 हजार से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 1128 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त हो चुकी है। इसके अलावा उत्तरप्रदेश की योगी सरकार सवा चार साल में 38 खनन माफिया पर गैंगस्टर एक्ट लगा चुकी है। साथ ही उत्तरप्रदेश में 124 खनन माफिया की पहचान कर 843 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 80 को गिरफ्तार किया गया है।
