इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ जांच का निर्देश दिए जाने संबंधी एक जनहित याचिका पर आज राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा।

याचिका में 2007 से 2012 के बीच मायावती के मुख्यमंत्री रहते लखनऊ और नोएडा में स्मारकों और पाको’ के निर्माण में धन के कथित दुरूपयोग को लेकर मायावती और अन्य के खिलाफ जांच कराने का निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को देने का आग्रह अदालत से किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डा. डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंड पीठ ने भरत नाथ शुक्ला की जनहित याचिका पर छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश राज्य सरकार को दिया।

अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 15 जनवरी 2015 मुकर्रर की।