मुंबई में फ्लैट्स व पार्किंग की जगह खरीदने के मामले में सरकार ने मशहूर सिंगर अदनान सामी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल अदनान सामी ने जब यह प्रॉपर्टी खरीदी थी, तब वह पाकिस्तान के नागरिक थे और उन्हें तब तक भारत की नागरिकता नहीं मिली थी। इस मामले में पहले ईडी ने अदनान सामी की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर लेने का आदेश दिया था, जिसे बीती 12 सितंबर को ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद अदनान सामी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जो कि कह सकते हैं कि अदनान के लिए राहत की बात है।

ये था मामलाः खबर के अनुसार, अदनान सामी ने साल 2003 में मुंबई में 8 फ्लैट्स और 5 पार्किंग स्पेस खरीदे थे। उस समय उनके पास पाकिस्तान की नागरिकता थी। अदनान ने इन प्रॉपर्टी को खरीदने की जानकारी रिजर्व बैंक को नहीं दी, जो कि नियमों का उल्लंघन है। नियमों के अनुसार, विदेशी नागरिक रहते हुए अदनान को प्रॉपर्टी खरीद की जानकारी आरबीआई को देनी अनिवार्य थी।

साल 2010 में ईडी को इस बात की जानकारी मिली, जिसके बाद ईडी ने अदनान सामी पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी और उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। इस फैसले के खिलाफ अदनान सामी ने ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील की, जिसपर बीती 12 सितंबर को फैसला आया है।

टिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा है कि अदनान ने प्रॉपर्टी की खरीद में विदेशी मुद्रा को शामिल नहीं किया है और इसके साथ ही अदनान ने प्रॉपर्टी पर लिए गए लोन और भारत के बाहर हुई कमाई और उस पर लगने वाले टैक्स को भी सिंगर ने भारतीय रुपए में भुगतान किया है। इसलिए कोर्ट ने प्रॉपर्टी जब्त करने के ईडी के आदेश को खारिज कर दिया, लेकिन जुर्माने की राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी। जुर्माने की राशि के भुगतान के लिए अदनान को 3 माह का समय दिया गया है।

बता दें कि अदनान सामी साल 2001 में पहली बार एक साल के पर्यटक वीजा पर भारत आए थे। इसके बाद अदनान ने बॉलीवुड और भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर खूब नाम कमाया। भारत में रहते हुए अदनान ने भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर दिया, जिसके बाद साल 2015 में अदनान को भारतीय नागरिकता मिल गई।