अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने हिट एंड रन केस में सलमान खान को बरी किए जाने को ‘न्याय का मजाक’ बताया है। उन्होंने यह बात शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कही। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए सलमान खान को 2002 के हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिसंबर में जो फैसला सुनाया वह एकदम ‘उल्टा’ था, जबकि निचली अदालत उन्हें दोषी करार दे चुकी है।’ उन्होंने कहा, ‘सलमान खान ने शराब पी रखी थे, वह नशे में थे। वह लैंड क्रूजर चला रहे थे, जिसकी टक्कर से फुटपाथ पर सो रहे व्यक्ति की जान गई। उन्हें पता था कि उन्हें कार नहीं चलानी चाहिए थी।’
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 12 मार्च तक के लिए टाल दी है। महाराष्ट्र सरकार ने 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल कर हिट एंड रन मामले में सलमान खान को सभी आरोपों से मुक्त करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 2002 के इस मामले में मुंबई की निचली अदालत ने सलमान खान को 5 साल की सजा दी थी। लेकिन, हाईकोर्ट ने सलमान के खिलाफ सबूतों को कम मानते हुए उन्हें बरी कर दिया था।
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