मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने क्रूज़ ड्रग्स मामले में आरोपी अचित कुमार को पिछले सप्ताह जमानत देते हुए कहा था कि केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता कि उसने मामले में आरोपी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स की सप्लाई की थी। अदालत के पूरे आदेश की प्रति रविवार को जारी की गई, जिसमें राष्ट्रीय स्वापक ब्यूरो (NCB) के पंचनामा रिकॉर्ड की सत्यता पर भी सवाल उठाए गए और कहा गया कि वे मनगढ़त और संदिग्ध प्रतीत होते हैं।
NND और NDPS से संबंधित स्पेशल कोर्ट के जस्टिस वीवी पाटिल ने अचित कुमार को शनिवार को जमानत दे दी थी। अदालत ने अपने पूर्ण आदेश में कहा कि आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप पर हुई बातचीत से यह साबित नहीं होता कि वह इन कृत्यों में शामिल थे। आदेश में कहा गया कि केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक (कुमार) आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स की सप्लाई करता था, खासकर जब आरोपी नंबर एक, जिसके साथ व्हाट्सएप पर बातचीत की गई है, उसे उच्च न्यायालय ने मामले में जमानत दे दी है।’’
एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को बंबई हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। क्रूज़ ड्रग्स मामले में उन्हें तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कोई सबूत नहीं है, जिससे कुमार और मामले के अन्य आरोपियों के बीच संबंध साबित हो पाए।
कोर्ट ने कहा कि पंचनामा मनगढ़त है और मौके पर तैयार नहीं किया और इसलिए पंचनामा में दर्ज रिकॉर्ड संदिग्ध प्रतीत होते हैं और उनपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बात के भी कोई सबूत नहीं है कि आवेदक (कुमार) ने आरोपी नंबर एक (आर्यन खान) या किसी अन्य को मादक पदार्थ की आपूर्ति की और इसलिए आवेदक जमानत का हकदार है।
NCB ने मामले में आरोपी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के बयान के आधार पर कुमार को छह अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वह मामले में आरोपी नंबर 17 है। एनसीबी ने दावा किया है कि उसने कुमार के घर से 2.6 ग्राम गांजा बरामद किया है और वह आर्यन और अरबाज को मादक पदार्थ की आपूर्ति करता था।क्रूज़ मादक पदार्थ में मामले में गिरफ्तार किए गए 20 लोगों में से 14 को अभी तक जमानत मिल चुकी है।