फरवरी माह में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले दो आरोपियों की जमानत सुप्रीम कोर्ट में  खारिज कर दी गयी है।  सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से जमानत पाने वाले दोनों आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है और उन्हें एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा है। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज में टोल प्लाजा पर ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाकर हमला करने के साक्ष्य मौजूद है।  घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

हाईकोर्ट के आदेश को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर रहे हैं जिसमें इस मामले में आरोपियों को जमानत दी गई थी। साथ ही यह भी कहा गया कि इन लोगों को जमानत पर रिहा करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया है। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है और इसे वापस हाईकोर्ट भेजा जाता है। आरोपी एक सप्ताह में संबंधित जेल के समक्ष आत्मसमर्पण करें और हाईकोर्ट को 4 सप्ताह के भीतर रिमांड और जमानत पर फैसला देना होगा।

ओवैसी के काफिले पर हुई थी गोलीबारी

साल की शुरुआत में असदुद्दीन ओवैसी जब मेरठ से जनसभा करके लौट रहे थे तो हापुड़ टोल प्लाजा पर उनकी कार पर हमला हुआ था। इसमें 3-4 गोलियां चालाई गयी थी जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद ओवैसी की कार पर निशान गोलियों के निशान देखे गए थे। हमले का सीसीटीवी फुटेज में दोनों आरोपी गोली चलाते नजर आ रहे थे।

हमला करने वाले दोनों आरोपियों में से एक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था दूसरे आरोपी ने सरेंडर किया था। इलाहबाद हाईकोर्ट ने हमले के मुख्य आरोपी सचिन शर्मा और उसके साथ शुभम गुर्जर को जमानत दे दी थी जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत को खारिज करने के लिए अपील की थी। बाद में दोनों आरोपियों ने हमला करने की बात भी कबूली थी।

जनसभा कर लौट रहे थे ओवैसी

जिस समय यह हमला हुआ ओवैसी मेरठ से जनसभा करके लौट रहे थे। इस दौरान हापुड़ टोल प्लाजा पर उनकी कार पर हमला हुआ था। इसमें 3-4 गोलियां चली थीं, जिसके कार पर निशान ओवैसी ने खुद ट्वीट करके दिखाए थे। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया था। जिसमें दोनों आरोपी गोली चलाते नजर आ रहे थे। हमला करने वाले दोनों आरोपियों में से एक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरे आरोपी ने सरेंडर किया था।